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“5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होने पर छात्रों को मिलेगा अब असर! शिक्षा मंत्रालय ने बदले स्कूलों के नियम”

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शिक्षा मंत्रालय ने अपनी एक पॉलिसी में बदलाव किया है जिससे अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंप्लसरी एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE Act 2009) में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब स्कूल कक्षा 5वीं और 8वीं कक्षा में असफल हुए बच्चों को फेल कर सकते हैं। नियमों में यह संशोधन बच्चों के लिए राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंप्लसरी एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE Act 2009) में 2019 में इस सुधार को शामिल करने के लिए संशोधन किए जाने के पाँच साल बाद किया गया है। इससे पहले इस एक्ट में राज्यों को कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए “रेगुलर एग्जाम” आयोजित करने और फेल करने अनुमति नहीं दी थी।

दो माह बाद फिर परीक्षा देने का मौका

संशोधित नियमों के मुताबिक, राज्य अब एकेडमिक ईयर के अंत में कक्षा 5वीं और 8वीं में रेगुलर परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं और यदि कोई छात्र फेल होता है तो उन्हें अतिरिक्त निर्देश दिया जाएगा और दो महीने बाद परीक्षा में फिर से बैठने का मौका दिया जाएगा। यदि कोई छात्र इस परीक्षा में पदोन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी फेल रहता है, तो उन्हें कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं में ही रोक दिया जाएगा।

स्कूल को दिए गए ये निर्देश

हालांकि, आरटीई एक्ट इस बात पर जोर देता है कि कक्षा 8वीं पूरी करने तक “किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निकाला नहीं जाएगा”। प्रधानाचार्यों को फेल बच्चों की लिस्ट बनाए रखने, “सीखने में अंतराल की पहचान करने” और इन कक्षाओं में पास बच्चों के लिए “विशेष इनपुट के प्रावधानों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने” की आवश्यकता होती है।

इन राज्यों में पहले ही बदलाव

मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों ने पहले ही कक्षा 5वीं या 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को रोकने का फैसला किया है। हालांकि, कक्षा 5, 8, 9 और 11वीं के लिए रेगुलर एग्जाम – अनिवार्य रूप से, सार्वजनिक परीक्षा – आयोजित करने के कर्नाटक की कोशिश को मार्च 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हालांकि केरल जैसे कुछ राज्य कक्षा 5 और 8 में परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ हैं।

पहले थी रोक

आरटीई एक्ट के मूल संस्करण में “नो-डिटेंशन पॉलिसी” थी, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को परीक्षा में फेल होने पर दोबारा उसी कक्षा में भेजने की प्रथा पर देशव्यापी रोक लगाई गई थी। इसका अनिवार्य रूप से मतलब था कि बच्चों को कक्षा 8 तक उसी कक्षा में नहीं रोका जा सकता था, भले ही वे फेल हो गए हों। कई शिक्षा कार्यकर्ताओं ने “नो-डिटेंशन पॉलिसी” को यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना कि छात्र स्कूल सिस्टम से बाहर न हों। हालाँकि, कई राज्य इसके समर्थन में नहीं थे। 2015 में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) में, 28 में से 23 राज्यों ने “नो-डिटेंशन पॉलिसी” को खत्म करने का आह्वान किया था।

राज्यों ने तर्क दिया था कि इस पॉलिसी से छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं होते और कक्षा 10 में फेल छात्रों की संख्या बढ़ जाती है। मार्च 2019 में, संसद ने आरटीई अधिनियम में एक संशोधन पारित किया, जिससे राज्यों को कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई और  “नो-डिटेंशन पॉलिसी” को खत्म कर दिया गया।

Apna Tv India
Author: Apna Tv India

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